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कोविड-19 से मरने वाले बीमित व्यक्ति के नॉमिनी को नहीं मिलेगा बीमा का क्लेम

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नई दिल्ली| भारत में कोरोना महामारी अब तक 70,626 मरीजों की जान ले चुकी है। देश में कोरोना के कुल मामले 41 लाख के पार कर गए हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 90,633 नए मामले सामने आए और कुल 1065 मौतें दर्ज की गईं। कोरोना माहामारी को ‘एक्ट ऑफ गॉड’ कहा जा रहा है और इसकी वजह से लगता है कि कोविड-19 की वजह से मरने वाले बीमित व्यक्ति के नॉमिनी को बीमा का क्लेम नहीं मिलेगा, लेकिन आपका यह सोचना गलत है।

एलआईसी ऐसे मामले में क्लेम का भुगतान कर रही है। भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारी शैलेष त्रिपाठी के मुताबिक एलआईसी के पाॅलिसी होल्डर जिनकी किस्तें  चल रही हैं, कोरोना से हुई मौत पर भी उसके नॉमिनी को क्लेम मिलेगा।

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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत पॉलिसी लेने वाले भी इसके दायरे में आएंगे क्योंकि PMJJBY  प्राकृति आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ या अन्य प्राकृति उथल-पुथल से होने वाली मृत्यु को कवर करती है। यहां तक कि आत्महत्या और हत्या जैसे किसी भी मृत्यु में इसके तहत क्लेम मिलता है। आइए जानें इस योजना के तहत कहां और कैसे क्लेम कर सकते हैं।

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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) दोनों स्कीम में कुल मिलाकर 4 लाख रुपये तक का बीमा है। अगर कोई इन दोनों स्कीम्स का फायदा लेना चाहता है प्रीमियम कुल मिलाकर महज 342 रुपये सालाना पड़ेगा। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए बैंक अकाउंट होना जरूरी है।

बैंक अकाउंट बंद हो जाने या प्रीमियम कटने के टाइम पर खाते में पर्याप्त बैलेंस न होने से बीमा रद्द हो सकता । क्लेम प्राप्ति के लिए बीमित व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र और एक क्लेम फॉर्म को जमा करना होगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद क्लेम की राशि नॉमिनी के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी।

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