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कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, जानें पूरा मामला

Ajay Kumar Lallu

Ajay Kumar Lallu

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह लल्लू के आगरा की अदालत में हाजिर नहीं होने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वांरट जारी हुआ है। उन पर आरोप है कि कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने आगरा-राजस्थान बार्डर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ एकत्र की थी। उस वक्त काफी हंगामा हुआ था। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

इस मामले की सुनवाई आगरा की विशेष न्यायाधीश (एमएलए कोर्ट) उमाकांत जिंदल का अदालत में चल रही है। गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमाल सिंह लल्लू को वहां उपस्थित होना था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। इस पर विशेष न्यायाधीश ने उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिया।

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गुरुवार को ही पूर्व विधायक प्रदीप माथुर सहित तीन अन्य लोगों ने महामारी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में आत्म समर्पण कर दिया। तीनों लोगों अंतरिम जमानत कोर्ट ने 13 जनवरी तक बढ़ा दी है।

दरअसल कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन घोषित होने से हजारों लोग पैदल ही अपने घर की ओर रवाना हो गए थे। यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार सिंह लल्लू ने इन लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए बसों का इंतजाम करने की मांग की थी। हालांकि प्रदेश सरकार ने पहले ही बसों का व्यवस्था कर उनको घर भेजवाना शुरू कर दिया था। इसको लेकर राजस्थान सीमा पर हंगामा होने पर पुलिस ने अजय कुमार लल्लू समेत कई कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया था।

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पुलिस ने अजय कुमार सिंह लल्लू के खिलाफ समेत अन्य नेताओं के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। यह केस आगरा जिला न्यायालय परिसर स्थित एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहा है। गुरुवार को उनको कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वह नहीं आए। इसके बाद एमपी/एमएलए कोर्ट ने लल्लू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।

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