बीएचयू की पूर्व चीफ प्रॉक्टर प्रो. रोयाना सिंह के खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया। लूट, छेड़खानी सहित अन्य आरोपों से संबंधित एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम दिवाकर कुमार की अदालत ने रोयाना के खिलाफ ये वारंट जारी किया है। मामले में सुनवाई की अगली तिथि 30 अप्रैल तय की गई है।
बता दें कि वाराणसी के नरिया निवासी आशीष सिंह ने बीएचयू की तत्कालीन चीफ प्रॉक्टर प्रो. रोयाना सिंह के खिलाफ लूट और छेड़खानी सहित अन्य आरोपों को लेकर वकील अंशुमान त्रिपाठी के माध्यम से अदालत में परिवाद दाखिल किया था। इस मामले में आशीष का बयान दर्ज होने के बाद अदालत ने रोयाना सिंह को तलब करते हुए दो मार्च 2019 को समन जारी किया था।
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हालांकि, मामले में हाईकोर्ट से स्थगन आदेश पारित होने के बाद कार्रवाई पर रोक लग गई थी। स्थगन की समय अवधि में बढ़ोतरी न होने और रोयाना सिंह के अदालत में हाजिर न होने पर परिवादी के वकील ने वारंट जारी करने की अपील की। दलील के समर्थन में स्थगन आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नजीर को भी अदालत में पेश किया गया।
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने रोयाना सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए 18 मार्च की तारीख तय की थी। लेकिन रोयाना के अदालत में उपस्थित न होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 30 अप्रैल को तलब किया है।