मऊ। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की अदालत ने तारीख पेशी पर कोर्ट में उपस्थित न होने पर मारपीट के मामले में आरोपी पूर्व शहर कोतवाल एवं वर्तमान में डीजीपी कार्यालय लखनऊ में सीओ के पद पर तैनात राजीव प्रताप सिंह के विरुद्ध गैर जमानती वारंट (Warrant) और संपत्ति कुर्क करने के लिए नोटिस जारी किया है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता चौधरी ने मामले की सुनवाई के लिए 24 अगस्त की तिथि तय की है। सीजेएम ने वारंट/आदेशिका की तामिला के लिए पुलिस महानिदेशक को पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजने का आदेश दिया।
गौरतलब है कि सुशीला सिंह ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया है। इसमें तत्कालीन शहर कोतवाल राजीव प्रताप सिंह को आरोपी बनाया है। सुशीला सिंह का कथन है कि वह 11 दिसंबर 2013 को अपनी पुत्री की ओर से सरायलखंसी थाने में अपने पति के विरुद्ध दर्ज कराए गए मुकदमे की जानकारी लेने के लिए गई थी। वहां प्रभारी निरीक्षक कोतवाली राजीव प्रताप सिंह मौजूद थे।
आरोप है कि शहर कोतवाल ने उसका बाल पकड़ कर पटक दिया और थाने से भगा दिया। मामला सीजेएम कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। जिसमें राजीव प्रताप सिंह पर आरोप तय होना है लेकिन वह कोर्ट में तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हुए। सीजेएम ने अपने आदेश में लिखा कि अभियुक्त के विरुद्ध जारी आदेशिका धारा 82 सीआरपीसी का तामिला होने के बावत कोई आख्या पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।
ऐसी स्थिति में अभियुक्त राजीव प्रताप सिंह के विरुद्ध गैर जमानती वारंट (Warrant) एवं आदेशिका धारा 82 सीआरपीसी जारी हो। हाजिरी के लिए 24 अगस्त की तिथि नियत किया। वारंट/ आदेशिका को तामिला के पंजीकृत डाक से पुलिस महानिदेशक को भेजने का आदेश दिया।