Site icon 24 GhanteOnline | News in Hindi | Latest हिंदी न्यूज़

वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट

Lewis Khurshid

Lewis Khurshid

फर्रुखाबाद सीजेएम कोर्ट ने पूर्व विदेश मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद और एक अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

दरअसल, पूरा मामला डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट से जुड़ा है। इस ट्रस्ट की परियोजना निदेशक पूर्व विदेश मंत्री की पत्नी लुईस खुर्शीद और सचिव अतहर फारूखी उर्फ मोहम्मद अतहर के खिलाफ फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी का मुकदमा चल रहा है।

बता दें कि डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट को 30 मार्च 2010 को भारत सरकार से 71.50 लाख रुपये दिव्यांगों को उपकरण बांटने के लिए मिले थे। इसमें से 4 लाख से फर्रुखाबाद में कैंप लगाकर दिव्यांगों को उपकरण बांटे जाने थे, लेकिन आरोप है कि न कोई कैंप लगाया गया और न ही उपकरण बांटे गए।

शहीद दिवस पर ममता के भाषण की देशभर में लाइव स्ट्रीमिंग, चुनावी शहरों में होगा टेलीकास्ट

फर्जी रिपोर्ट के आधार पर अनुदान का बंदरबांट किया गया. इसके बाद 3 जून को 3 जून 2010 को 32 लाभार्थियों की सूची सत्यापन रिपोर्ट के साथ भारत सरकार को भेजी गई थी। भारत सरकार के आदेश पर प्रदेश सरकार ने इसकी जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ को सौंपी।

क्या है पूरा मामला ?

इस पूरे मामले की जांच निरीक्षक रामशंकर यादव ने की. जांच में पाया गया कि सूची सत्यापन में तहसीलदार कायमगंज व सीएमओ के पदनाम की मुहर फर्जी थी। इतना ही नहीं 29 मई 2010 को कायमगंज में कोई भी कैंप नहीं लगाया गया था और न ही दिव्यांगों को उपकरण बांटे गए थे।

इसके बाद कायमगंज कोतवाली में रामशंकर यादव ने 10 जून 2017 को एक एफआईआर दर्ज कराई थी। विवेचक ने 30 दिसंबर 2019 को पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद व ट्रस्ट के सचिव अतहर फारूखी के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।

उन्नाव पहुंचे अखिलेश यादव, 120 छोटे-छोटे रथ के बीच हुआ भव्य स्वागत

जिसके बाद कोर्ट से आरोपियों को समन जारी किए गए थे। लेकिन कोर्ट में हाजिर न होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। अब मुकदमे की अगली सुनवाई 16 अगस्त 2021 को होगी।

Exit mobile version