नयी दिल्ली| सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की तर्ज पर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (ICSE) बोर्ड की नौवीं और 11वीं कक्षाओं के असफल छात्रों को एक मौका देने संबंधी मामले में नोटिस जारी किया है। आईसीएसई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार पेश हुए।
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याचिका में कहा गया है कि उपरोक्त अधिसूचना को स्वीकार न करके आईसीएसई बोर्ड ने याचिकाकर्ता और उसी के जैसे अन्य विद्यार्थियों को संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रदत्त समानता के बहुमूल्य अधिकार से ‘वंचित’ किया है।
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गौरतलब है कि सीबीएसई ने अभूतपूर्व कोविड-19 संकट के मद्देनजर गत 13 मई को एक अधिसूचना जारी करके नौवीं और 11वीं में असफल रहे विद्यार्थियों को एक मौका देने का निर्णय लिया था और स्कूल में ही होने वाली परीक्षा में शामिल होने की इजाजत दी थी।