उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के कुख्यात गैंगस्टर भूमाफिया अनीश उर्फ पाशू और उसके बेटे इरफान उर्फ मुन्ना को अदालत मे जमानत नही दी ।
अपर सत्र न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) डा. विजय कुमार ने पाशू की जमानत निरस्त कर दी है। वह इटावा जेल में है।
अभियोजक पक्ष के अनुसार अनीस पर 48 के आसपास आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं, जिसमें बेनामी संपत्ति पर कब्जा करने, हत्या, हत्या के प्रयास समेत कई मामले हैं।
अनीस के बेटे इरफान की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई है ।
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दिसंबर माह में पुलिस ने उसकी संपत्ति कुर्क की थी । आरोपी ने औरैया कोर्ट में हत्या के प्रयास के एक मामले में सरेंडर कर दिया था। तब से वह इटावा जेल में है । पाशू ने गैंगस्टर मामले में कोर्ट में जमानत अर्जी डाली थी।
अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार ने विशेष लोक अभियोजक व आरोपी के अधिवक्ता की बात सुनी । इसके बाद न्यायाधीश ने जमानत निरस्त कर दी ।