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अब वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन दे सकेंगे विद्युत दुर्घटनाओं एवं अग्निकांड की सूचना

विद्युत दुर्घटनाओं एवं अग्निकांड की सूचना

विद्युत दुर्घटनाओं एवं अग्निकांड की सूचना

प्रदेश सरकार की मंशानुरूप विद्युत सुरक्षा निदेशालय प्रदेश में घटित हो रही विद्युत दुर्घटनाओं एवं अग्निकांड की जांच में प्रक्रिया में पारदर्शिता, समयबद्धता के साथ पीड़ित व्यक्ति को त्वरित न्याय दिलाने के लिए तथा ऐसी घटनाओं की सूचना देने के लिए 25 सितम्बर से आनॅलाइन प्रक्रिया कर दी गयी है।

अब इस तिथि के पश्चा्त घटित होने वाली विद्युत दुर्घटनाओं एवं अग्निकांड की सूचना को विद्युत सुरक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर जाकर आनॅलाइन दी जा सकती है।

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निदेशक, विद्युत सुरक्षा भवानी सिंह  खंगारौत ने  यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में लापरवाही न हो इसके लिए उप्र पावर कारपोरेशन लि. के समस्त डिस्काम, उप्र पावर ट्रांसमिशन लि., केस्को, टोरंट पावर लि. एव नोएडा पावर कंपनी लि. के समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये है कि विद्युत अधिनियम-2003 के अन्तर्गत दुर्घटना रिपोर्ट करने का निर्धारित प्रारूप पपत्र ‘क‘ की समस्त वांछित प्रविष्टियों को पूर्ण करके सबमिट करने के पश्चा्त प्रिन्ट आउट लेकर सम्बन्धित डिस्कॅाम के अधिकारी हस्ताक्षर करने के पश्चा्त हार्ड कापी  इस निदेशालय के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

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इसके अतिरिक्त जनसाधारण लोग भी इस वेबासाइट की प्रदार्शित लिंक ‘ अन्य व्यक्तियों हेतु‘ पर जाकर विद्युतीय दुर्घटना व अग्निकांड की सूचना दे सकते है।

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