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अब घर बैठे बनेगा आपका लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस : अशोक कटारिया

घर बैठे बनेगा लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस Learning driving license will be made at home

घर बैठे बनेगा लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस

बरेली। यूपी में वाहन चालकों को अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, अस्थायी वाहन पंजीकरण जैसे कार्यों के लिए आरटीओ दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। उपभोक्ता को सरकारी पोर्टल पर आधार कार्ड नंबर प्रमाणीकरण कराने के बाद लोग बगैर संपर्क के डीएल और वाहन पंजीकरण कार्य घर बैठे करा सकेंगे। इससे भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा।

प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने रविवार को सर्किट हॉउस में पत्रकारों को बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस जल्दी बनवाने के लिए सरकार की ओर से नई व्यवस्था की गई है। परिवहन विभाग अब रेलवे व पासपोर्ट की तर्ज पर ड्राइविंग लाइसेंस में भी तत्काल सेवा शुरू करने जा रहा है। यह व्यवस्था प्रदेश में जल्द ही लागू होगी। ऐसी व्यवस्था लागू करने वाला उप्र पहला राज्य होगा।

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उन्होने बताया कि अभी सिर्फ एसी बसों के ऑनलाइन टिकट बुक किए जा रहे हैं। जल्द यह व्यवस्था साधारण बसों में भी शुरू की जाएगी। इस पर काम किया जा रहा है। विभागों में स्टाफ की कमी के सवाल पर कहा कि सभी विभागों से खाली पदों की संख्या आदि की जानकारी लेकर उसकी सूचना सरकार को दे दी गई है। जल्द ही रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी।

दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर उन्होने कहा कि देश में किसानों की संख्या करोड़ों में हैं। प्रदर्शन कर रहे किसानों की तुलना में कृषि कानून से संतुष्ट किसानों का बहुमत अधिक है। इलेक्ट्रानिक टिकटिंग मशीन की कमी पर कहा कि कैशलेस एंड्रायड मशीन की टेंडर प्रक्रिया में हैं। तीन माह में ही सभी डिपो में नई मशीनें पहुंच जाएगी।

श्री कटारिया ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों को रोडवेज से जोड़े जाने के निर्देश क्षेत्रीय प्रबंधक को दिए गए हैं। मंत्री ने रीजन के सभी गांवों का रूट बनाकर उसमें रोडवेज की सेवा शुरू करने की बात कही है। अब अनुबंधित बसें रास्ते में जगह-जगह रुकने के बजाय निर्धारित बस स्टॉप पर ही रुकेंगी। बरेली रीजन से कुल 683 बसों का संचालन अलग- अलग रूटों पर किया जाता है।

क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी ने चारों डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने किसी भी डिपो की बस में यात्रियों को बस स्टॉप के अलावा रास्ते में न उतारने- चढ़ाने के निर्देश दिए। नियम का पालन न करने वाले चालक- परिचालकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं।

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