वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रविवार को कोरोना संक्रमण के 81 नये मामले सामने आने के बाद जिले में कोविड-19 से पीड़ित मरीजों की संख्या 2005 हो गयी है। जिले में कोरोना संक्रमण के कारण अब तक 39 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अब तक 829 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई जबकि 1137 का इलाज चल रहा है। कोरोना के बढ़ने मामले के मद्देनजर अगले माह 15 अगस्त तक कई एहतियाती उपायों के अलावा दुकानों एवं कार्यालयों को खोलने तथा बंद करने की व्यवस्था में बदलाव किये गए हैं। जिले की सभी दुकानें एवं निजी कार्यालय सिर्फ चार दिनों के लिए खुलेंगे जबकि तीन दिन बंद रहेंगे।
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जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते शनिवार को धारा-144 के तहत पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया है। इसके तहत सभी दुकानें एवं निजी कार्यालय सप्ताह के चार दिन -मंगलवार, बुधवार, गुरुवार एवं शुक्रवार को खुलेंगे जबकि अन्य तीन दिन- शनिवार, रविवार एवं सोमवार को बन्द रहेंगे।
उन्होंने बताया कि दुकानों एवं निजी कार्यालयों के खुलने के लिए पूर्व में सड़क के दायीं ओर एवं बायीं ओर तथा 50 प्रतिशत ऑड ईवेन के जारी किये गये नियम समाप्त किये जाते हैं। अब सभी प्रकार की दुकानें, मार्केट, मार्केट कॉम्प्लेक्स आदि सप्ताह के उक्त चारों दिवसों में पूर्वाह्न नौ बजे से शाम सात बजे तक खुल सकेंगे। रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक आपात सेवाओं को छोड़कर किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।
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श्री शर्मा ने निर्देशित किया है कि सप्ताह के उक्त तीनों दिन बन्दी वाले दिवसों में शासकीय कार्यालयों को खोले जाने हेतु केन्द्र सरकार के कार्यालय एवं राज्य सरकार के कार्यालयों के विभागाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा। वे 50 फीसदी कर्मचारियों पर इसे आवश्यकतानुसार खोल सकेंगे। बैंक, एलआईसी, दवाई की दुकानें, दूध, सब्जी, ट्रांसपोर्ट, कूरियर, दवा मण्डी, सब्जी मण्डी रसोई गैंस, पेट्रोल पम्प को सप्ताह के बन्दी वाले दिवसों में भी पूर्वाह्न नौ बजे से सायं पांच बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी दूध एवं सब्जी मंडियों के लिये प्रातःकालीन पूर्व निर्धारित समय लागू रहेगा।
उन्होंने बताया कि कोरोना टेस्ट करवाये हुए व्यक्ति या कोरोना संक्रमित व्यक्ति ‘होम आइसोलेशन’ में रहेगा। ‘होम आइसोलेशन’ वाले व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य ऐसे जारी आदेश पूरी तरह से पालन करेंगे। इसके अलावा जिले में प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगायेंगे तथा दो गज सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रत्येक जगह पालन करना होगा। साथ ही महामारी अधिनियम के अन्य प्रावधानों का पालन करेगा। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि इस आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश एवं व्यवस्था जिले के संपूर्ण क्षेत्र में 15 अगस्त तक प्रभावी रहेगा।