• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

उमर अब्दुल्ला को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, पत्नी से तलाक की अर्जी खारिज की

Writer D by Writer D
12/12/2023
in राजनीति, जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
omar abdullah

omar abdullah

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला की पायल अब्दुल्ला से तलाक की अर्जी खारिज कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। फैमिली कोर्ट ने भी उमर अब्दुल्ला की ओर से दाखिल तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया था।

हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) द्वारा लगाए गए आरोप अस्पष्ट और गलत हैं। उमर अब्दुल्ला द्वारा दायर तलाक याचिका को फैमिली कोर्ट ने 2016 में इसी आधार पर खारिज कर दिया था।

उमर अब्दुल्ला ने 2011 में दिल्ली की रहने वाली पायल नाथ के साथ शादी की थी। वे रिटायर आर्मी अफसर की बेटी हैं। पिछले दिनों उमर अब्दुल्ला ने बताया था कि वे और उनकी पत्नी पायल अब अलग अलग हैं। इसी साल अगस्त में दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को अलग रह रहीं पत्नी पायल अब्दुल्ला और बच्चों को गुजारा भत्ता की रकम बढ़ाने का आदेश दिया था।

अगर बीवी नौकरी करने में सक्षम, तब ‘तलाक’ में नहीं मांग सकती ‘मेंटेनेंस’!

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उमर अपनी पत्नी पायल को 1.5 लाख रुपये हर महीने गुजारा भत्ता दें। जबकि निचली अदालत ने इससे पहले 75 हजार रुपए मासिक भत्ता देना तय किया था। वहीं, हाईकोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को आदेश दिया कि वो हर महीने 60 हजार रुपए अपने बच्चों को एजुकेशन भत्ता दें। जबकि ट्रायल कोर्ट ने इस 25 हजार रुपए तय किए थे।

पायल अब्दुल्ला ने ट्रायल कोर्ट 2018 के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और गुजारा भत्ता बढ़ाने की मांग की थी। ट्रायल कोर्ट ने जुलाई 2018 में आदेश दिया था कि उमर अपनी पत्नी को 75000 रुपये हर महीने, जबकि बच्चों को 25,000 मासिक गुजारा भत्ता देंगे।

Tags: Delhi Highcourtdelhi newsJammu NewsNational newsOmar Abdullah
Previous Post

सीएम मोहन यादव से कमलनाथ ने की भेंट, प्रदेश के विकास में मदद देने का किया वादा

Next Post

डंकी का रोमांटिक गाना ‘ओ माही’ रिलीज, देखें शाहरुख खान का अलहदा अंदाज

Writer D

Writer D

Related Posts

8 killed in SMS Hospital fire accident
क्राइम

SMS अस्पताल अग्निकांड: मृतकों के परिजनों को मुआवजा, जांच समिति का गठन

07/10/2025
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

महर्षि वाल्मीकि महापुरुषों के परंपरा के भाग्यविधाता: सीएम योगी

07/10/2025
Snowfall
राष्ट्रीय

गुलमर्ग-सोनमर्ग में बर्फबारी, पर्यटकों के खिले चेहरे

07/10/2025
PM Modi completes 24 years in power
Main Slider

CM से PM तक का सफर… मोदी ने सुनाई अपनी 24 साल की कहानी

07/10/2025
Bihar Election
Main Slider

सिर चढ़ कर बोल रही टिकट बंटवारे की खीज

07/10/2025
Next Post
Dunki

डंकी का रोमांटिक गाना 'ओ माही' रिलीज, देखें शाहरुख खान का अलहदा अंदाज

यह भी पढ़ें

Patwari

युवा अपने ही जिले से कर सकेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी

18/05/2022
BJP leader accused of rape

मामी के साथ रेप करने वाला जेई भांजा गिरफ्तार

15/07/2022
Devendra Fadnavis

पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस दूसरी बार हुए कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया क्वारंटाइन

05/06/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version