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बिना ड्रग लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चलाने पर संचालक को 10 वर्ष की कैद

Imprisonment

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उत्तर प्रदेश में सोनभद्र की एक अदालत ने बगैर लाइसेंस मेडिकल स्टोर चलाने के दोषी एक व्यक्ति को दस साल कारावास और एक हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय नेत्रपाल सिंह की अदालत ने मंगलवार को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के मामले में बिना ड्रग लाइसेंस के मेडिकल स्टोर संचालित करने पर संचालक कृष्ण मुरारी को दोष सिद्ध पाकर 10 वर्ष की कैद एवं एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक ड्रग्स निरीक्षक डॉक्टर एके मल्होत्रा ने न्यायालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के जरिए परिवाद दायर किया था। जिस पर 5 जून 2008 को सीजेएम न्यायालय ने संज्ञान लिया था। सत्र न्यायालय के लिए परीक्षणीय होने पर 23 अप्रैल 2009 को सत्र न्यायालय प्रेषित कर दिया गया।

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परिवाद पत्र में अवगत कराया गया है कि पन्नूगंज थाना क्षेत्र के पटना गांव की प्रधान कौशिल्या की शिकायत पर 17 अप्रैल 2008 को सिल्थम स्थित मेसर्स न्यू चंद्रकांता मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई। इस दौरान मेडिकल स्टोर का लाइसेंस नहीं था। इसकी वजह से दवाइयों को बरामद कर सील कर दिया गया।

इसी मामले में अदालत ने मेडिकल संचालक कृष्ण मुरारी को दोषसिद्ध पाकर 10 वर्ष की कैद एवं एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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