Site icon 24 GhanteOnline | News in Hindi | Latest हिंदी न्यूज़

मुख्तार अंसारी की बढ़ी मुश्किलें, पत्नी की 3.76 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने के आदेश

Afsha Ansari

Afsha Ansari

मऊ। जिले के जिलाधिकारी अरुण कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की पत्नी अफसा अंसारी (Afsa Ansari) की तीन करोड़ 76 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है।

अवैध तरीके से अर्जित की गयी संपत्ति को लेकर प्रशासन की ओर से कार्रवाई लगातार जारी है। इसी के तहत यह आदेश जारी किया गया है।

गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के यूसुफपुर के दर्जी टोला वार्ड-9 निवासी अफसा अंसारी ने अवैध रूप से अर्जित धन से अपने नाम से जिले के सदर तहसील के मौजा शेखपुर परगना में आराजी संख्या 70 में रकबा 235 एयर भूमि खरीदी थी। इस जमीन का बाजार मूल्य लगभग तीन करोड़ 76 लाख रुपये है। इसको कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है।

अफसा अंसारी के खिलाफ गाजीपुर जिले के कई थानों के अलावा मऊ जिले के थाना सराय लखंसी और थाना दक्षिण टोला में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है।

लखनऊ में बेकाबू होता कोरोना, एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 618

जिलाधिकारी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप जिले में अवैध तरीके से अर्जित धन से निर्मित चल/अचल संपत्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। जिले में ऐसे सभी लोगों का चिह्नीकरण किया जा रहा है, जो अवैध कार्यों में लिप्त हैं और जिनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं। ऐसे सभी लोगों के खिलाफ कुर्की की कार्यवाही की जा रही है।

Exit mobile version