इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एस डी एम शाहगंज से हलफनामा मांगा है कि याची को उसकी भूमि पर कब्जा दिलाने के 26 नवम्बर 2016 के आदेश पर 22 अक्तूबर 2020 तक अमल क्यो नही किया गया।
कोर्ट की सख्ती के बाद एस डी एम ने याची को 22 अक्तूबर को कब्जा सौपने की रिपोर्ट दी तो कोर्ट ने यह सवाल पूछा है। याचिका की अगली सुनवाई 26 नवम्बर को होगी।
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यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी तथा न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने समर बहादुर सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है।
इससे पहले कोर्ट ने एस डी एम शाहगंज व एस एच ओ खुटहन जिला जौनपुर को कडी फटकार लगायी थी और याची को भूमि पर कब्जा दिलाने का आदेश दिया था। इसके बाद कब्जा दिलाया गया।