इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने माफिया मुख़्तार अंसारी के बेटों की गिरफ्तारी पर रोक की याचिका पर आदेश सुरक्षित कर लिया है।
याचिका में मुख्तार अंसारी और उसके बेटों पर दर्ज एफआईआर रद्द करने की भी मांग की गई है। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने याचिका पर अंतरिम आदेश सुरक्षित रखा। याचिका में हजरतगंज कोतवाली में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की गई है। ये एफआईआर निष्क्रान्त संपत्ति पर कब्ज़ा कर अवैध निर्माण की है।
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बता दें लखनऊ पुलिस ने मुख्तार के दोनों बेटों अब्बास और उमर अंसारी पर शिकंजा कस दिया है। दोनों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडेय ने बताया कि यह कार्रवाई सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के मामले में दर्ज मुकदमे में की गई है।
उन्होंने कहा कि इस मामले में गैर जमानती वारंट के लिए प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया गया है। बता दें कि इस मामले में जियामऊ के लेखपाल सुरजन लाल ने मुख्तार अंसारी और उनके बेटे उमर व अब्बास के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में जालसाजी, साजिश रचने, जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में केस दर्ज कराया था।