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फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में दोषी पूर्व एमएलसी को जेल भेजने का आदेश

प्रतापगढ़। विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस (Fake Arms License) मामले में सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व विधानपरिषद सदस्य (MLC) अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी को मंगलवार को न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश दिया।

सिंह को इस मामले में पहले ही दोषी करार दिया जा चुका है। उन्हें सजा बुधवार 23 मार्च को सुनायी जाएगी।

सरकारी अधिवक्ता रमेश पाण्डेय ने यहां बताया कि पूर्व विधान परिषद सदस्य अक्षय प्रताप सिंह के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस ने वर्ष 1997 में फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले मे धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया था।  यहां न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान गत 15 मार्च को उन्हें दोषी करार दिया गया था।

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उन्होंने बताया कि एमपी, एमएलए अदालत के न्यायाधीश बलराम दास ने मंगलवार को बहस के बाद आरोपी अक्षय प्रताप सिंह को न्यायिक हिरासत मे लेकर जेल भेजने का आदेश दिया। जिसके बाद उन्हें जेल ले जाया गया। सिंह को सजा 23 मार्च को सुनायी जाएगी।

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