उप्र के स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने भू-संपत्तियों की कीमत और उनकी रजिस्ट्री कराने से पूर्व उसके सर्किल रेट की जानकारी के लिए शुल्क का निर्धारण कर दिया गया।
रवीन्द्र जायसवाल ने बताया कि अब कोई भी क्रेता-विक्रेता जिसको अपने प्रापर्टी के रजिस्ट्री से पूर्व अपने सर्किल रेट की जानकारी करनी है, वह मात्र 100 रुपये की शुल्क जमा कर जिलाधिकारी से पूरी जानकारी ले सकता है।
उन्होंने बताया कि ऐसा करने से भविष्य में इसके ऊपर स्टाम्प चोरी का कोई केस दायर नहीं हो पायेगा, क्योंकि वह अधिकृत प्राधिकारी से स्पष्ट हो चुका होता है।
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उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था पूर्णतः स्वैच्छिक है। यह व्यवस्था पूर्व में भी थी किंतु शुल्क निर्धारित नहीं थी, अब निर्धारित हुई है। इस व्यवस्था के लागू होने से भविष्य में स्टाम्प वादों में भारी कमी आएगी और व्यवस्था पारदर्शी बन सकेगी।