इस्लामाबाद। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आमिर फारूक और न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी की दो सदस्य पीठ ने अल अज़ीजिया और एवनफील्ड मामलों में सजा के खिलाफ शरीफ की अपीलों पर सुनवाई की। विदेश कार्यालय और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने अदालत को बताया कि शरीफ को लंदन और लाहौर में उनके आवास पर समन की जानकारी दी गई थी।
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पाकिस्तानी अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के दो मामलों में बार-बार समन जारी किए जाने के बावजूद कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए। शरीफ पिछले साल नवंबर में इलाज के लिए लंदन गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटे।
अदालत के स्पष्ट आदेश के बाद भी पेश होने में नाकाम रहने पर पीठ ने शरीफ को घोषित अपराधी करार दिया। शरीफ (70) पिछले साल नवंबर से लंदन में रह रहे हैं। लाहौर उच्च न्यायालय ने उन्हें इलाज कराने के लिए चार हफ्तों के लिए लंदन जाने की इजाजत दी थी।