जयपुर। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया हैं। जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव ईवीएम से होंगे। चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक लागू रहेगी आचार संहिता। इन निर्वाचन क्षेत्रों में तबादलों पर प्रतिबंध रहेगा।
23 व 27 नवंबर और 1 व 5 दिसंबर को वोटिंग
नवम्बर में चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 9 नवंबर होगी। सुबह 11:00 बजे से दोपहर बाद 3:00 बजे तक नामांकन प्रस्तुत किए जा सकते हैं।. 10 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 11 नवंबर को नाम वापस ले सकते हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक, 11 नवंबर को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। प्रथम चरण के लिए 23 नवंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण के मतदान के लिए 27 नवंबर तारीख तय की गई है। तीसरे चरण के लिए 1 दिसंबर को मतदान होना तय हुआ है जबकि चौथे और अंतिम चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा. मतदान का समय सुबह 7:30 से शाम 5:00 बजे रखा गया है। मतगणना 8 दिसंबर को होगी।
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जिला प्रमुख, प्रधान का चुनाव 10 दिसंबर को
जिला प्रमुख/ प्रधान का चुनाव 10 दिसंबर को होगा। उप प्रमुख/ उप प्रधान का चुनाव 11 दिसंबर को होगा। चार चरणों में होंगे चुनाव। 12 जिलों में फिलहाल नहीं होंगे पंचायती राज के चुनाव। सिर्फ 21 जिलों में जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव होंगे।
इन 12 जिलों में अभी नहीं होंगे चुनाव
अलवर, भरतपुर, बारां, दौसा, धौलपुर, जयपुर, जोधपुर, करौली, कोटा, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर और सिरोही में अभी नहीं होंगे चुनाव. जिला परिषद सदस्य के लिए डेढ़ लाख खर्च सीमा रखी गई है। पंचायत समिति सदस्य के लिए 75000 रुपये खर्च सीमा रखी गई है।