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यूपी में एक जिले में एक दिन में ही होंगे पंचायत चुनाव

यूपी पंचायत चुनाव UP Panchayat elections

यूपी पंचायत चुनाव

लखनऊ। यूपी के पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर सभी की निगाहें लगी हुई है। मार्च के पहले सप्ताह में आरक्षण की सूची जारी हो सकती है, जिसके बाद ही चुनाव की औपचारिक घोषणा की जाएगी।

इस बार चुनाव आयोग ने तय किया है कि एक जिले में एक ही दिन पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। यूपी का निर्वाचन आयोग चुनावी तैयारियों में तेजी से जुटा है। इस बार पंचायत चुनाव में करीब 13 लाख 40 हजार कार्मिक तैनात किए जाएंगे। पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगाए जाने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को पुलिंग बूथ पर रवाना होने से पहले ही टीए-डीए की राशि उनके खाते में भेज दी जाएगी। इसके अलावा चुनाव में लगने वाले कर्मचारियों का निर्वाचन आयोग दस लाख का बीमा भी कराए गया।

यूपी में चुनाव में लगने कार्मिकों को टीए-डीए के नाम से पारिश्रमिक दिया जाता है। चुनाव की ट्रेनिंग और वोटिंग/ मतगणना ड्यूटी दोनों में ही पीठासीन अधिकारी को 350 रुपये प्रतिदिन, मतदान अधिकारी को 250 रुपये प्रतिदिन और चतुर्थ श्रेणी कार्मिक को 150 रुपये प्रतिदिन की दर से यह भुगतान किया जाता है। इस बार के चुनाव में लगने वाले कार्मिकों को यह भुगतान की राशि पहले ही दे दी जाएगी।

राज्य निर्वाचन आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने बताया कि चूंकि इस बार एक जिले में एक ही बार में पूरा चुनाव करवाया जाएगा, इसलिए जिले में अगर समुचित संख्या में कार्मिक नहीं मिले तो उस मंडल के अन्य जिलों से कार्मिक मंगवाए जाएंगे। ऐसे कार्मिक अपने जिले में मतदान होने पर वहां भी लगाए जाए सकते हैं। इस हिसाब से इन कार्मिकों को इस बार डबल चुनाव ड्यूटी भी करनी पड़ सकती है।

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साथ ही उन्होंने बताया कि चुनाव ड्यूटी के दौरान किसी आतकंवादी घटना, बूथ कैप्चरिंग-दंगा फसाद होने पर कार्मिक की मौत होने या उसकी अपंगता पर सरकार की ओर से मुआवजा भी दिया जाता है। साल 2017 में हुए यूपी निकाय चुनाव में ट्रेनिंग, मतदान या मतगणना के दौरान किसी असामयिक दुर्घटना में मृत्यु की दशा में दस लाख रुपये, ड्यूटी के दौरान असामयिक दुर्घटना जैसे आतकंवादी हिंसा व असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या, बारूदी सुरंग-बम विस्फोट, हथियारों से आक्रमण की दशा में कार्मिक की मौत होने पर 20 लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है।

वहीं, उपरोक्त कारणों से घटित दुर्घटना में किसी कार्मिक की स्थाई दिव्यांगता आती है यानि पूरी आंख, हाथ, पैर आदि को पूरा नुकसान पहुंचता है। तो 10 लाख और किसी अन्य कारण से घटित दुर्घटना में किसी अंग की दिव्यांग्यता यानि पूरी आंख, हाथ, पैर आदि की दिव्यांगता होने पर पांच लाख रुपये का मुआवजा दिये जाने का प्रावधान किया गया था। इस बार के पंचायत चुनाव के लिए यह मुआवजा राशि जल्द ही तय की जाएगी।

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