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पास्को अभियुक्त पांच वर्ष का कारावास

Imprisonment

Imprisonment

रायबरेली। उत्तर प्रदेश के रायबरेली की जिला अदालत ने पास्को एक्ट के तहत दर्ज मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का सश्रम कारावास (Imprisonment) तथा 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सुनाई है।

मॉनिटरिंग सेल रायबरेली ने मंगलवार को बताया कि थाना मिलएरिया पर पाक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी की है। अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त प्रिन्शू सिंह को दोषी करार देते हुए उसे पांच वर्ष के सश्रम कारावास (Imprisonment) तथा 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है।

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