पटना हाई कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस को निर्देश दिया है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की मां का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से तैयार किया गया वीडियो तुरंत अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दे। कांग्रेस की बिहार इकाई द्वारा जारी यह वीडियो विवाद का केंद्र बन गया था, जिसमें पीएम मोदी (PM Modi) की मां को दिखाया गया था। भाजपा ने इसे अपमानजनक बताया, जबकि कांग्रेस का दावा था कि वीडियो में कहीं भी अपमान नहीं किया गया।
वीडियो विवाद और राजनीति का पेंच
बिहार चुनाव के मद्देनजर यह मुद्दा पहले ही राजनीतिक चर्चाओं में शामिल हो चुका था। कांग्रेस ने वीडियो को पीएम मोदी (PM Modi) पर निशाना साधने के रूप में पेश किया, लेकिन भाजपा ने इसे व्यक्तिगत और परिवारिक अपमान करार दिया। आरजेडी और कांग्रेस के मंच से पहले भी एक व्यक्ति ने पीएम मोदी को उनकी मां के संबंध में गाली दी थी, जिसके बाद पीएम मोदी ने तीखा विरोध जताया था। उन्होंने कहा कि भले ही मैं व्यक्तिगत रूप से माफ कर दूं, लेकिन बिहार के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।
पीएम मोदी (PM Modi) ने स्पष्ट किया था कि उनकी मां का राजनीति से कोई संबंध नहीं था और उन पर गालियां देना पूरी तरह अनुचित है। इस बयान के बाद विवाद और बढ़ गया, और कांग्रेस ने वीडियो के माध्यम से राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की। हालांकि, इसका असर उल्टा पड़ा और हाई कोर्ट ने अब वीडियो हटाने का आदेश दिया।
हाई कोर्ट का आदेश और कानूनी पहलू
पटना के कार्यवाहक चीफ जस्टिस पीबी बाजंतरी ने इस आदेश को जारी किया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस को अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स से वीडियो को तुरंत हटाना होगा। इस मामले में भाजपा समर्थकों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी।
इस घटना ने बिहार चुनाव के राजनीतिक परिदृश्य में नया मोड़ ला दिया है और सोशल मीडिया पर सामग्री साझा करने के नियमों की गंभीरता को भी उजागर किया है। अदालत ने यह संदेश दिया है कि व्यक्तिगत अपमान से जुड़ी सामग्री को किसी भी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता।