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वृद्धावस्था पेंशन को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, लाखों बुजुर्गों को होगा फायदा

Pension

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हरियाणा सरकार परिवार पहचान पत्र (PPP) में जन्मतिथि सत्यापन की प्रक्रिया को आसान बनाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत जिन बुजुर्गों के पास उम्र सत्यापित करने के लिए निर्धारित दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, उनके मामले में परिवार पहचान पत्र में दर्ज बड़े बेटे या बेटी के जन्म संबंधी दस्तावेज के आधार पर भी आयु का सत्यापन किया जा सकेगा।

परिवार पहचान पत्र के को-ऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार किसी भी पात्र नागरिक की वृद्धावस्था पेंशन नहीं रोकी जाएगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के मिलता रहे, इसके लिए फैमिली आईडी में जन्मतिथि का सत्यापन आवश्यक है। विभाग इस संबंध में वैकल्पिक दस्तावेजों पर भी विचार कर रहा है ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को परेशानी का सामना न करना पड़े।

उन्होंने बताया कि दिसंबर तक परिवार पहचान पत्र में जन्मतिथि से संबंधित डेटा अपडेट करने का लक्ष्य रखा गया है।

फिलहाल सरकार ने आयु सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, वर्ष 2019 तक बना मतदाता पहचान पत्र (Voter ID), पासपोर्ट और पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) को मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया है। लाभार्थियों को विभाग की ओर से भेजे गए संदेश के बाद 30 दिनों के भीतर इनमें से कोई एक दस्तावेज अपलोड करना होगा।

सरकार अब ऐसे मामलों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कर रही है, जहां पात्र बुजुर्गों के पास इनमें से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। प्रस्ताव के अनुसार, यदि लाभार्थी परिवार पहचान पत्र में दर्ज अपने बड़े बेटे या बेटी के सत्यापित जन्म रिकॉर्ड से जुड़ा है, तो उसी आधार पर उसकी उम्र का सत्यापन किया जा सकेगा। हालांकि इसके लिए बड़ी संतान का नाम फैमिली आईडी में दर्ज होना और उसकी जन्मतिथि पहले से सत्यापित होना अनिवार्य होगा।

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