• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

वित्तीय कसौटियों के आधार पर ऋण पुनर्गठन की छूट दिए जाने की अनुमति

Desk by Desk
08/09/2020
in ख़ास खबर, राष्ट्रीय
0
RBI

रिजर्व बैंक

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली| भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को कोरोना वायरस महामारी से दबाव में आये वाहन, बिजली, उड्डयन और पर्यटन सहित 26 क्षेत्रों के कर्जदारों को कुछ स्पष्ट वित्तीय कसौटियों के आधार पर ऋण पुनर्गठन की छूट दिए जाने की अनुमति दी है। केंद्रीय बैंक ने पांच वित्तीय अनुपात तय किए हैं और अलग अलग क्षत्रों के लिए अलग अलग दायरे भी तय किए हैं जिनमें ऋण पुनर्गठन किया जा सकता है।

मेरठ : बदमाशों ने दिनदहाड़े ज्वैलर्स की गोली मारकर की हत्या, 10 लाख कैश और पांच किलो चांदी लूटे

रिजर्व बैंक ने 7 अगस्त को बैंकिंग क्षेत्र की जानीमानी हस्ती केवी कामत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति को कोविड- 19 से संबंधित दबाव वाली संपत्तियों के समाधान के नियम कायदे के बारे में सुझाव देने को कहा गया था। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के लिये क्षेत्रवार दायरा बताने को भी कहा गया था।

रिजर्व बैंक के सोमवार को जारी सर्कुलर के मुताबिक समिति ने चार सितंबर को रिजर्व बैंक को अपनी रिपोर्ट सौंप दी, उसी के आधार पर रिजर्व बैंक ने दबाव वाले कर्जों के समाधान के लिये निर्देश जारी किये हैं।

सिंगर बालासुब्रमण्यम बेटे एसपी चरण ने बताया- पिता की कोरोना रिपोर्ट आई निगेटिव

टैक्समैन के उप महाप्रबंधक रचितशर्मा ने रिजर्व बैंक के सर्कुलर पर प्रतिक्रिया में कहा कि इस व्यवस्था का सबसे बेहतर पहलू यह है कि इसे समयबद्ध बनाया गया है। इसमें रिण समस्या के समाधान के हर स्तर के लिये समयसीमा तय की गई है। उदाहरण के तौर पर योजना का लाभ उठाने के लिये कर्जदार को 31 दिसंबर 2020 तक आवेदन करना होगा।

शर्मा ने कहा कि इसके साथ ही एकबारगी पुनर्गठन की इस योजना में समाधान योजना को लागू करने के लिये 180 दिन की सख्त समयसीमा तय की गई है। कर्जदार के योजना के लिये आग्रह करने के दिन से 180 दिन के भीतर योजना पर अमल करना होगा। आवेदन के 30 दिन के भीतर सभी रिणदाताओं को अंतर रिणदाता समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे।

Tags: Kamat CommitteeLoan Restructuring SchemeRBIReserve Bankshaktikanta dasकामत कमिटीरिजर्व बैंकलोन पुनर्गठन योजनाशक्तिकांत दास
Previous Post

रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की डील के बाद कोरोना कारोबार पर कब्जे की जंग शुरू

Next Post

यूपी में रविवार का लॉकडाउन खत्म, अब पहले की तरह होगी बाजारों की साप्ताहिक बंदी

Desk

Desk

Related Posts

CM Dhami flagged off the Adi Kailash Parikrama Run
Main Slider

CM धामी ने आदि कैलाश परिक्रमा किया रन का फ्लैग ऑफ़, LOGO का किया अनावरण

21/09/2025
CM Dhami
Main Slider

युवाओं में ऊर्जा, स्वास्थ्य, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की भावना का प्रतीक है ‘नमो युवा रन’: सीएम धामी

21/09/2025
CM Vishnudev Sai
राजनीति

गुरु श्री तेगबहादुर ने देश और धर्म की रक्षा के लिए दिया बलिदान: मुख्यमंत्री विष्णुदेव

20/09/2025
CM Bhajan lal Sharma
Main Slider

पीएम मोदी से पहले कार्यक्रम स्थल पहुंचे सीएम भजनलाल, तैयारियों का लिया जायजा

20/09/2025
CM Vishnudev Sai
राजनीति

एनएचएम कर्मचारियों द्वारा हड़ताल समाप्त करना राज्यहित में सराहनीय निर्णय: सीएम विष्णुदेव साय

20/09/2025
Next Post
बोनस का तोहफा bonus gift

यूपी में रविवार का लॉकडाउन खत्म, अब पहले की तरह होगी बाजारों की साप्ताहिक बंदी

यह भी पढ़ें

पक्षियों के घोंसले जैसे घरों में रहते हैं इस गांव में लोग! जानें जरूर

08/09/2021
2022

Year End 2022: भारत की अंतरिक्ष में नई उड़ान, इन पांच देशों के क्लब में शामिल हुआ

28/12/2022
AK Sharma

रामगोपाल के राम मंदिर बयान पर एके शर्मा का पलटवार, बोले- वह न ‘राम’ के हैं, न ‘गोपाल’ के

10/05/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version