Site icon 24 GhanteOnline | News in Hindi | Latest हिंदी न्यूज़

पत्रकार सिद्दीक कप्पन को इलाज के लिए दिल्ली ले जाने की अनुमति

journalist Siddique Kappan

journalist Siddique Kappan

उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की मथुरा जेल में बंद केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के किसी सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करने का राज्य सरकार को बुधवार को निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की खंडपीठ ने केरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किया। खंडपीठ ने कहा कि उसे मथुरा जेल से दिल्ली के किसी अस्पताल यथा- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल या किसी अन्य सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए शिफ्ट किया जाये।

कम हुआ कोविड वैक्सीन ‘कोविशील्ड’ का दाम, अदार पूनावाला ने किया ऐलान

खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि स्वस्थ होने के बाद कप्पन को फिर से मथुरा जेल वापस भेज दिया जायेगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह फिलहाल कप्पन के इलाज के मुद्दे पर ही विचार कर रही है, जो कई रोगों से पीड़ित है और यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हिरासत में उसकी जान की रक्षा करे।

इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दोपहर से पहले हुई सुनवाई के दौरान कप्पन को दिल्ली शिफ्ट किये जाने का विरोध किया था, लेकिन खंडपीठ ने राज्य सरकार से इस बाबत निर्देश लेने के लिए दोपहर एक बजे तक का उन्हें समय दिया था और कुछ समय के लिए सुनवाई रोक दी थी।

इंसानियत की मिसाल: मुस्लिम पड़ोसियों ने दिया हिन्दू महिला की अर्थी को कंधा

बाद में जब सुनवाई पुन: शुरू हुई तो श्री मेहता ने एक बार फिर कप्पन को इलाज के लिए दिल्ली भेजे जाने पर आपत्ति जतायी। लेकिन इस बार न्यायालय ने अपना आदेश सुना दिया।

Exit mobile version