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यूपी में 31,661 शिक्षकों की भर्ती अधिसूचना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

सुप्रीम कोर्ट Supreme court

सुप्रीम कोर्ट

 

नई दिल्ली। यूपीमें 31 हजार 661 पदों पर एक सप्ताह के भीतर भर्ती कराने के लिए योगी सरकार ने बीते दिनों आदेश जारी किया था। सरकार की इस अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी है।

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अधिवक्ता सुश्री रितु रेनुवाल के तरफ से दायर याचिका में राज्य सरकार द्वारा जारी भर्ती अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की है। सुश्री रेनुवाल उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की वकील भी हैं।

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मुख्यमंत्री ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के 31,661 पदों पर एक हफ्ते के भीतर नियुक्तियां करने का निर्देश दिया था। इसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग पूरी तरह तैयारी में जुटा था। इसके बाद कहा गया था कि मुख्यमंत्री योगी आगामी दिनों में खुद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। अब इस फैसले के खिलाफ बीटीसी अभ्यर्थी शीर्ष अदालत पहुंच गये हैं।

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याचिका में कहा गया है कि 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। ऐसे में जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है, तब तक 31 हजार 661 पदों की भर्ती की राज्य सरकार की अधिसूचना पर रोक लगायी जानी चाहिए।

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