नई दिल्ली| दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह 24 सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें डीयू से संबद्ध और दिल्ली सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित कॉलेजों को पिछले चार महीनों से लंबित उनका वेतन जारी करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
राजस्थान ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की आंसर की कर दी जारी
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह के समक्ष यह याचिका सुनवाई के लिए आई, जिसके बारे में शिक्षकों के वकील ने अदालत को सूचित किया कि यह एक जनहित याचिका (पीआईएल) है और इसकी सुनवाई एक खंडपीठ द्वारा की जाने की आवश्यकता है।
शिक्षकों की ओर से पेश अधिवक्ता अशोक अग्रवाल की दलील को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीश ने कहा कि 24 सितंबर को इस मामले को एक उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।
लखनऊ समेत प्रदेश के 32 प्राइवेट आईटीआई कॉलेज प्रवेश प्रक्रिया से बाहर
याचिका में कहा गया है कि इन शिक्षकों के अलावा अन्य कर्मचारी, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को भी मई, जून, जुलाई और अगस्त महीने का वेतन नहीं मिला है।