नई दिल्ली| दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है। जिसमें कहा गया है वह केन्द्र सरकार को दिशा-निर्देश जारी करे कि वैश्विक महामारी के दौरान सभी विश्वविद्यालयाें को छात्रों से बस ट्यूशन फीस ले और वह भी किस्तों में। यह याचिका विधि के चौथे वर्ष के छात्र ने उच्च न्यायालय में दायर की है।
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इस छात्र ने शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से विभिन्न विश्वविद्यालयों को यह निर्देश देने की मांग की है। छात्र का कहना है कि विभिन्न संस्थान लॉकडाउन के दौरान की फीस भाी वसूल रहे हैं जबकि कुछ अभिभावक इन हालात में फीस भरने की स्थिति में नहीं हैं।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल व न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई को बुधवार के लिए सूचीबद्ध किया है। याचिका में सभी संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग भी की गई है। पीठ आज इस मसले पर विस्तृत रुप से सुनवाई करेगी।