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फाइनल ईयर परीक्षा के दिशा-निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज होगा फैसला

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UGC : सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बिना परीक्षा पास नहीं होंगे छात्र

नई दिल्ली| सुप्रीम कोर्ट आज देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्नातक कोर्सेज की फाइनल ईयर परीक्षाएं कराने के यूजीसी के दिशा-निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा।

जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच सुबह 10.30 बजे अपना फैसला सुनाएगी। बेंच ने 18 अगस्त को इस विषय पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। यूजीसी ने शीर्ष अदालत को बताया था कि विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को कोविड-19 महामारी के बीच फाइनल ईयर की परीक्षाएं 30 सितंबर तक आयोजित कराने के संबंध में छह जुलाई को जारी निर्देश कोई फरमान नहीं है, लेकिन परीक्षाओं को आयोजित किए बिना राज्य डिग्री प्रदान करने का निर्णय नहीं ले सकते।

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