नई दिल्ली। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Nidhi) की 11वीं किस्त (11th Installment) का इंतजार कर रहे हैं तो अब यह इंतजार खत्म हो गया है। किसानों की सबसे बड़ी योजना की अगली किस्त का पैसा 31 मई को ट्रांसफर किया जाएगा। बताया गया है कि एक साथ 11 करोड़ किसानों को 22,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। मोदी सरकार के आठ साल पूरे होने पर 30 मई से 15 दिन के लिए शुरू होने वाले जश्न के दौरान यह पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) इस रकम को किसानों के अकाउंट में भेजेंगे। किसानों को मिलने वाली 2000-2000 हजार रुपये की इस मदद से खरीफ सीजन की फसलों की बुवाई का काम आसान हो जाएगा। पीएम किसान योजना (PM-kisan) के तहत प्रत्येक किसान को हर साल सरकार 6000 रुपये की आर्थिक मदद देती है।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बात की पुष्टि की है कि इस योजना के तहत 31 मई को पैसा किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। दिसंबर 2018 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 11।5 करोड़ किसानों को 1।81 लाख करोड़ रुपये की मदद दी जा चुकी है। अभी करीब 3 करोड़ किसान ऐसे हैं जिन्होंने इस योजना का फायदा नहीं लिया है। ऐसे लोग कभी भी आवेदन कर सकते हैं।
ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
>> प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर क्लिक करें।
>> दाहिने तरफ ‘ Farmers Corner’ दिखेगा। इसमें बेनिफिशियरी स्टेटस (Beneficiary Status) पर क्लिक करें।
>> इसमें आधार नंबर (Aadhaar Card) नंबर डालकर आप अपना रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो उसमें पता चला जाएगा। वरना दिक्कत नहीं होगी तो पिछली किस्त का पैसा आया दिखेगा।
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>> फार्मर कॉर्नर में ही बेनिफिशियरी लिस्ट (Beneficiaries list) वाले कॉलम में क्लिक करके आप अपने पूरे गांव के लाभार्थियों की लिस्ट में अपना भी नाम देख सकते हैं। इसमें सरकार ने सभी लाभार्थियों की पूरी सूची अपलोड कर दी है।
>> अगर आपको इस योजना के संबंधित कोई समस्या है तो आप सीधे केंद्रीय कृषि मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं। पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर (PM-Kisan Helpline Number) 155261 / 011-24300606 है।
किसे नहीं मिलेगा फायदा
>> ऐसे किसान जो भूतपूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद धारक हैं, वर्तमान या पूर्व मंत्री हैं।
>> जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक (MLA), मेयर, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद।
>> केंद्र या राज्य सरकार के प्रमुख अधिकारी इससे बाहर रहेंगे।
>> पिछले वित्तीय वर्ष में आयकर भुगतान करने वाले किसानों को फायदा नहीं मिलेगा।
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>> दस हजार रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को भी लाभ नहीं।
>> इसी तरह इंजीनियर, सीए, वकील, डॉक्टर और आर्किटेक्ट योजना का फायदा नहीं ले सकते।
अपात्र किसानों से होगी रिकवरी
योजना के तहत 100 फीसदी पैसा केंद्र सरकार देती है। लेकिन, कौन किसान है और कौन नहीं, इसे तय करने का काम राज्यों का है। क्योंकि राजस्व राज्य का विषय है। इस योजना का फायदा यदि अपात्र उठाते हैं तो राज्यों की जवाबदेही ज्यादा है। पीएम किसान स्कीम में करीब 54 लाख किसानों ने 4300 करोड़ रुपये का अवैध तरीके से लाभ लिया है। जिसकी रिकवरी की कोशिश चल रही है।