देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है. अगर आपका भी अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में है तो ये खबर आपके काम की है. बैंक ने अपने कस्टमर्स को धोखाधड़ी से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. बैंक ने पांच लाख और इससे ज्यादा के चेक ((Cheque)) से पेमेंट के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay System) अनिवार्य कर दिया है. ये नियम पांच अप्रैल 2023 से लागू होगा. अब तक यह सिस्टम 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा के चेक के लिए लागू थी. RBI ने Cheque Truncation System (CTS) के लिए अगस्त 2020 में पॉजिटिव पे सिस्टम का शुरू किया था. सेंट्रल बैंक ने एक जनवरी 2021 से चेक क्लीयरिंग (Cheque Clearing) के सिस्टम में बड़ा बदलाव करते हुए पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay System) लॉन्च किया था.
पॉजिटिव पे सिस्टम को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने डेवेलप किया है. इसके जरिए बड़े ट्रांसेक्शन के लिए चेक से पेमेंट करने वालों को कुछ जरुरी इनफार्मेशन को कन्फर्म करना होता है. पेमेंट करने से पहले चेक क्लीयरिंग के समय इसे क्रॉस-चेक किया जाता है. इसमें ग्राहकों को निश्चित राशि के चेक (Cheque) जारी करते समय आवश्यक विवरण (खाता संख्या, चेक नंबर, चेक अल्फा कोड, जारी करने की तिथि, राशि और लाभार्थी का नाम) की फिर से कन्फर्म करना होता है. यह ऐसे चेकों की प्रोसेसिंग करते समय किसी भी रिस्क या धोखाधड़ी से बचने का तरीका है.
क्या है PPS?
हाल ही में पीएनबी ने अपने एक बयान में बताया है कि चेक (Cheque) से क्लीयरिंग के लिए कम से कम 24 घंटे पहले इन जानकारियों को बैंक के साथ शेयर करना होगा. कस्टमर्स इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग या अपनी होम ब्रांच के जरिए इनफार्मेशन शेयर कर सकते हैं.
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पॉजिटिव पे सिस्टम में चेक (Cheque) की मेजर डिटेल्स को बैंक को दोबारा कंफर्म करता है. इसे पेमेंट प्रोसेसिंग के दौरान डिपॉजिट चेक के साथ क्रॉस-चेक किया जाता है. पीएनबी ने एक जनवरी, 2021 से सीटीएस (CTS) के लिए 50,000 रुपये और इससे अधिक के चेक के लिए पीपीएस शुरू किया था.