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PNB के ग्राहक फटाफट कर लें ये जरूरी काम, वरना नहीं निकाल पाएंगे पैसा

PNB

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) लगातार अपने ग्राहकों को KYC (Know Your Customer) अपडेट करने के लिए कह रहा है। 12 दिसंबर 2022 के बाद जिन ग्राहकों का KYC अपडेट नहीं होगा। उन्हें अपने खाते से पैसों की लेन-देन में परेशानी का समाना करना पड़ सकता है। पंजाब नेशनल बैंक लगातार अपने ग्राहकों को इसको लेकर सूचित कर रहा है। PNB ने कहा है कि रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक, ग्राहक 12 दिसंबर 2022 तक अपना KYC अपडेट करा लें।

बैंक ने भेजा है नोटिस

पंजाब नेशनल बैंक ने पिछले महीने एक प्रेस रिलीज में कहा था कि, जिन ग्राहकों ने अभी तक अपना KYC अपडेट नहीं कराया है। उनके घर पर दो नोटिस और उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम नोटिफिकेशन भेज दिया गया है। बैंक ने 20 और 21 नवंबर 2022 को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी इस बारे में नोटिफिकेशन शेयर किया था।

KYC अपडेट कराने को लेकर पंजाब नेशनल बैंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भी नोटिफिकेशन शेयर किया था। इसमें पीएनबी ने लिखा था- ‘यदि आपका खाता 30.09.2022 तक केवाईसी अपडेशन के लिए ड्यू था, तो आपको पहले ही इस बारे में सूचित किया जा चुका है। आपसे अनुरोध है कि 12.12.2022 से पहले अपने KYC को अपडेट करने के लिए बेस ब्रान्च से संपर्क करें। अपडेशन न करने के चलते आपके अकाउंट के ऑपरेशन को प्रतिबंधित किया जा सकता है।’

इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ती है जरूरत

ग्राहकों को KYC अपडेट कराने के लिए एड्रेस प्रूफ, फोटो, पैन, आधार नंबर और मोबाइल नंबर देना पड़ता है। आप ई-मेल भेजकर भी ये काम पूरा कर सकते हैं। साथ ही KYC अपडेट करने की प्रक्रिया को बैंक के ब्रांच में भी जाकर पूरा किया जा सकता है।

फ्रॉड कॉल से रहें सावधान

लेकिन ध्यान रखें कि बैंक KYC अपडेट कराने को लेकर किसी भी ग्राहक को फोन नहीं करता है। अगर आपके पास इस तरह के कॉल आते हैं, तो तुरंत समझ लीजिए कि ये फ्रॉड कॉल है। इसलिए ऐसे फोन के झांसे में न आएं। बैंक का कहना है कि अगर किसी भी ग्राहक को KYC संबंधित समस्या है, तो वो सीधे बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

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ऑनलाइन बढ़ते फ्रॉड के खतरे को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने देश के सभी बैंकों को नियमित रूप से KYC अपडेट कराने की सलाह देता है। पहले बैंक 10 साल में एक बार ग्राहकों से केवाईसी अपडेट कराने को कहते थे। लेकिन अब कई बैंक तीन साल के अंतराल पर भी इसे अपडेट कराने को कह रहे हैं।

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