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RJD के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को बड़ा झटका, SC ने डबल मर्डर केस में दिया दोषी करार

Prabhunath Singh

Prabhunath Singh

पटना। RJD के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह (Prabhunath Singh ) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने डबल मर्डर केस में प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दे दिया है। इस केस में निचली अदालत ने प्रभुनाथ सिंह को रिहा कर दिया था। इसके बाद पटना हाईकोर्ट ने भी रिहाई को सही ठहराया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रभुनाथ को दोषी ठहराते हुए 1 सितंबर को कोर्ट में पेश रहने के लिए कहा है।

SC ने बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि 1 सितंबर को प्रभुनाथ (Prabhunath Singh ) को कोर्ट में पेश किया जाए। 1 सितंबर को प्रभुनाथ सिंह की सजा पर बहस होगी। अभी प्रभुनाथ सिंह एक दूसरे मर्डर केस में हजारीबाग जेल में सजा काट रहे हैं।

क्या है मामला?

बिहार की महाराजगंज लोकसभा सीट से तीन बार जदयू और एक बार आरजेडी के टिकट पर सांसद रह चुके प्रभुनाथ सिंह (Prabhunath Singh ) पर 1995 में मसरख के एक मतदान केंद्र के पास तब 47 साल के दारोगा राय और 18 साल के राजेंद्र राय की हत्या का आरोप है। आरोप था कि दोनों ने प्रभुनाथ सिंह समर्थित उम्मीदवार को वोट नहीं किया था, इसलिए दोनों की हत्या कर दी गई।

जेल में बंद हैं प्रभुनाथ सिंह (Prabhunath Singh)

प्रभुनाथ सिंह (Prabhunath Singh) इस समय 1995 के ही एक मर्डर केस में सजा काट रहे हैं। मसरख के विधायक अशोक सिंह की 1995 में हत्या हो गई थी, जिन्होंने चुनाव में प्रभुनाथ सिंह को हराया था। चुनावी हार के बाद प्रभुनाथ सिंह ने कथित तौर पर कहा था तीन महीने के अंदर अशोक सिंह को मार देंगे।

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अशोक सिंह की हत्या उनके घर पर दिनदहाड़े कर दी गई थी। इस केस में 2017 में प्रभुनाथ सिंह को दोषी ठहराया गया था। वे इस समय जेल में सजा काट रहे हैं। राजनीति में प्रभुनाथ सिंह पहले आनंद मोहन के साथ थे, लेकिन बाद में नीतीश कुमार के साथ आ गए। नीतीश से विवाद के बाद 2010 में प्रभुनाथ सिंह लालू यादव के साथ आ गए थे।

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