इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक करोड 8 लाख,40 हजार 760 रूपये के गबन की आरोपी ग्राम प्रधान गीता सिंह व उनके पति रामराज सिंह को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है।
अदालत ने उन्हे 60 दिन के भीतर आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी दाखिल करने तथा उसे अमरावती केस के विधि सिद्धांत के अनुसार यथाशीघ्र अर्जी तय करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि 60 दिन की अवधि नही बढेगी और तब तक याचीगण के खिलाफ उत्पीडनात्मक कार्रवाई पर रोक रहेगी।
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यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने दिया। याचीगण के खिलाफ बलिया के रसड़ा थाने मे धोखाधड़ी,गबन,आदि आरोपो मे प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। याची गीता सिंह पर पति सहित सरकारी धन का घपला करने का गंभीर आरोप है। जिस पर कोर्ट ने आंशिक राहत दी है