हरियाणा के राज्य सूचना आयोग ने एक खास आदेश में कहा है कि सभी प्राइवेट स्कूल आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी को देने से मना नहीं कर सकते। इस आदेश की पालना में विद्यालय शिक्षा निदेशालय पंचकुला ने 3 सितंबर को सभी जिला शिक्षा अधिकारीयों को पत्र भेजकर कहा है कि राज्य सूचना आयोग ने निजी स्कूलों की इस दलील को खारिज कर दिया है कि वे प्राइवेट संस्था हैं और तभी सूचना देने के लिए बाध्य नहीं हैं।
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सभी जिले के शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए पत्र में लिखा है कि अगर कोई भी इंसान या संस्थान आरटीआई के माध्यम से निजी स्कूलों के बारे में जानकारी मांगती है तो जिला शिक्षा विभाग को पूछी गई जानकारी निजी स्कूलों से लेकर जानकारी मांगने वाले को उपलब्ध करानी होगी। अगर जानकारी देने में कोई विद्यालय देर से या फिर जानकारी देने से मना किया तो इसे शिक्षा निदेशालय के आदेशों का उल्लंघन माना जाए। साथ ही आदेश न मानने के कारण स्कूल की मान्यता वापस लेने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाए।