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निजी सुरक्षा एजेंसियां करें नियमों का पालन : CM योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में संचालित निजी सुरक्षा एजेंसियो की गहन छानबीन कर इस संबंध मे निर्धारित व्यवस्था के प्राविधानो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये है।

उन्होने गार्डो एवं सुपरवाइजरों के प्रशिक्षण के लिये निर्धारित मानको के अनुरूप कार्मिको के नियमानुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने तथा अभिकरण के गार्ड एवं सुपरवाइजरों का समय-समय पर चरित्र सत्यापन भी कराये जाने के निर्देश दिये है।

मौजूदा सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2017 से वर्ष 2021 मे अब तक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण को नये व नवीनीकृत जारी कुल 1581 लाईसेंसों से 04 करोड़ 25 लाख 39 हजार से अधिक की धनराशि राजकोष में जमा करायी गई है।

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अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि इस संबंध में शासन द्वारा पुलिस महानिदेशक को आवश्यक निर्देश दिये गये है। प्रदेश के सभी जिलों में कैश वैन से संबंधित संचालित प्राईवेट सुरक्षा एजेंसियों से नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिये सभी पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक व जनपदीय पुलिस को निर्देशित किया गया है।

श्री अवस्थी ने बताया कि केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय के पोर्टल पर आनलाइन नवीन एवं नवीनीकरण के लिये आवेदन फार्म प्राप्त किये जा रहे है। इनमें जांच एवं सत्यापन की कार्यवाही संबंधित जिले से आॅनलाइन कराई जा रही है। जांच एवं सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण होने पर अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था द्वारा आनलाइन लाइसेन्स निर्गत किये जाते है। आवेदक एवं साझेदारों के आॅनलाइन चरित्र सत्यापन के संबंध में साफ्टवेयर के माध्यम सें आॅनलाइन चरित्र सत्यापन शुल्क एवं लाईसेंस शुल्क जमा किया जा रहा है।

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