लखनऊ: यूपी की राजधानी में बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी (Sunny Leone) अपना बिजनेस बढ़ाने के प्रयास में हैं, लेकिन कोर्ट ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया है। दरअसल, लियोनी के विभूतिखंड में निर्माणाधीन रेस्टोरेंट और बार के निर्माण पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। कंज्यूमर कोर्ट ने ‘चिका लोका बार सनी लियोनी’ (Chika Loca Bar Sunny Leone) के निर्माण पर रोक लगाने का आदेश दिया है। यह आदेश एक्सपीरियन कैपिटल निवासी प्रेमा सिन्हा की शिकायत के बाद आया है।
लखनऊ विकास प्राधिकरण पर लापरवाही का आरोप, अगली सुनवाई 19 फरवरी को
शिकायत में कहा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की गोपनीयता और सुरक्षा पर खतरा है। इसके अलावा रेस्टोरेंट और बार का निर्माण बच्चों के खेलने की जगह, कम्युनिटी हॉल और सीनियर सिटीजन के लिए आवंटित स्थान पर किए जाने का आरोप लगाया गया था।
लिहाजा, सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने लखनऊ विकास प्राधिकरण की लापरवाही पर भी चिंता जाहिर की। शिकायतकर्ता को आदेश की कॉपी एलडीए को भेजने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी।
चिका लोका बाय सनी लियोनी (Chika Loca Bar Sunny Leone) रेस्टोरेंट कम बार की चेन
आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी (Sunny Leone) के चिका लोका बाय सनी लियोनी रे(Chika Loca Bar Sunny Leone) स्टोरेंट कम बार की चेन है, जिसका निर्माण इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के पास किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाए कि जो नक्शा पास हुआ है, उसको दरकिनार करते हुए बुजुर्गों, बच्चों के लिए खाली स्थान पर अवैध अतिक्रमण कर किया जा रहा है।
आशंका जताई गई कि इसके निर्माण से हाईकोर्ट और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की गोपनीयता और सुरक्षा पर खतरा रहेगा। लिहाजा, कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनने के बाद फिलहाल उसके निर्माण पर रोक लगा दी है।