उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक दिसंबर तक धारा-144 लागू रहेगी। सरकार ने ये फैसला राजनीतिक दलों के धरने, प्रदर्शन की आशंका के अलावा कोरोना वायरस का प्रभाव बढ़ने और त्यौहारों में भीड़ जुटने को देखते हुए लिया गया है।
साथ ही आदेश दिया गया है कि शादी समारोह व अन्य आयोजनों के लिए कमिश्नरेट से अनुमति लेनी होगी। नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।
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संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था नवीन अरोरा ने बुधवार को ये आदेश जारी किया। इसमें कहा किया है कि उत्तर प्रदेश विधानपरिषद की खंड स्नातक और खंड शिक्षक चुनाव और काउंटिंग के मद्देनजर निषेधाज्ञा बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इस दौरान राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के लिए आवेदन करना होगा। जिसके बाद 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।
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जेसीपी के मुताबिक 23 नवंबर कोरोना के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई थी। जिसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनेटाइजेशन और फेस मास्क लगाना अनिवार्य है। नियम का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ महामारी अधिनियम की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।