लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने संपत्ति (Property) अपनों के नाम करने वालों को बड़ा तोहफा दिया है। अब प्रदेश में ब्लड रिलेशन (Blood Relation) में होने वाली रजिस्ट्री पर कोई भी स्टांप शुल्क नहीं देना होगा, मात्र 5 हजार के स्टाम्प पर रजिस्ट्री होगी और 1 हजार प्रोसेसिंग फीस लगेगी। योगी सरकार ने कैबिनेट से इस प्रस्ताव को पास कर दिया है।
योगी सरकार ने अब अपनों के नाम संपत्ति करने के लिए गिफ्ट डीड (Property gift deed) में 6 हजार रुपये के स्टाम्प पर रजिस्ट्री की सुविधा प्रदान की है। सरकार ने इस कैटेगरी के मुताबिक परिवार के अंदर माता-पिता, पति-पत्नी, पुत्र-पुत्र वधू, पुत्री-दामाद, सगा भाई-सगी बहन, पुत्र-पुत्री का बेटा-बेटी आएंगे।
उदाहरण के लिए अगर डीएम सर्किल रेट के हिसाब से अगर कोई 50 लाख की संपत्ति है, तो उसके लिए कम से 4.20 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे। अब यह काम छह हजार रुपए में होगा। यानी परिवार का करीब 4 लाख 14 हजार रुपए बचेगा। 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी होने पर एक फीसदी सेस लगता है। इस फैसले से परिवार में विवाद भी कम होगा। अभी रजिस्ट्री न होने के बाद आए दिन विवाद होते हैं।
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सरकार के इस फैसले के बाद राजस्व पर 200 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। अभी किसी भी रजिस्ट्री पर डीएम सर्किल रेट के हिसाब से स्टांप शुल्क लिया जाता है। जानकारों का कहना है कि यह सुविधा यूपी के अलावा कई राज्यों में पहले से लागू है।
इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं, जिसमें से दो राज्य बीजेपी शासित है। बताया जा रहा है कि बीजेपी सरकार के दौरान ही इसको महाराष्ट्र में भी लागू किया गया था।