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Pune Porsche Case: नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द, बाल सुधार गृह भेजा गया

Pune Porsche Case

Pune Porsche Case

मुंबई। जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड ने बुधवार को पुणे पोर्श हादसे (Pune Porsche Case) में 17 वर्षीय नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द कर दी। उसे 5 जून तक बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है।

इससे पहले पुलिस ने उसके बिल्डर पिता को गिरफ्तार किया गया था जिसे कोर्ट ने 24 मई तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। 19 मई को पोर्श कार की टक्कर में बाइक सवार युवक और युवती की मौत हो गई थी।

पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कि नाबालिग आरोपी पर एक वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इसके लिए पुलिस ने ऊपरी अदालत से अनुमति मांगी है।

बता दें कि पुणे पुलिस ने मंगलवार को विशाल अग्रवाल को छत्रपति संभाजी नगर से गिरफ्तार किया था। विशाल की आज कोर्ट में पेशी थी। दोपहर में पुलिस जैसे ही विशाल को सत्र न्यायालय ले जाने के लिए निकली तो रास्ते में एक संगठन से जुड़े लोगों ने विशाल पर स्याही फेंक दी। कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और पुलिस वैन को रोकने की कोशिश की। मौके पर पुलिस ने मोर्चा संभाला और भीड़ को हटाया। उसके बाद पुलिस वैन आगे बढ़ गई।

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