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पंजाब सरकार ने गेंहू पर लगाई धारा-144, सामने आई ये बड़ी वजह

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पंजाब। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने गेहूं vको लेकर पूरे प्रांत में धारा-144 लागू किया है। पंजाब सरकार का कहना है कि बाढ़ की वजह से आटा का संकट आने वाला है। इसलिए धारा 144 लागू किया गया है। पाकिस्तान के पंजाब में 3 नदियां उफान पर है, जिसकी वजह से बाढ़ का तांडव मचा हुआ है।

ARY न्यूज के मुताबिक गेहूं (Wheat) को लेकर धारा 144 लगते ही पूरे प्रांत में चारा मील के बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सरकार को लगता है कि गेहूं का सबसे ज्यादा इस्तेमाल चारा मील में ही किया जाता है। चारा मील वाले गेहूं को सामान बनाकर पशुओं के खाने का चारा तैयार करते हैं।

पंजाब सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि संभावित आटा संकट रोकने के लिए अगले 30 दिन के लिए गेहूं (Wheat) को लेकर धारा-144 लागू किया जा रहा है। इस आदेश के बाद पाकिस्तान के नागरिक अब गेहूं को सिर्फ आटा मील में ही ले जा सकते हैं।

पंजाब के पास 104184 मीट्रिक टन गेहूं ही बचा

सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि वर्तमान में पंजाब के पास 104184 मीट्रिक टन गेहूं ही बचा है। जिस तरीके से पाकिस्तान में बाढ़ आई है, उससे नहीं लग रहा है कि इस बार गेहूं का उत्पादन हो पाएगा।

सरकार ने गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए यह फैसला किया है। पंजाब सरकार का कहना है कि उसे सूचना मिली है कि लोग मुर्गी पालन और अन्य पशुओं के पालन के लिए गेहूं का इस्तेमाल करते हैं।

ऐसे में गेहूं की खपत और ज्यादा बढ़ सकती है, इसलिए गेहूं को लेकर धारा 144 लागू किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गेहूं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

1 अगस्त 2025 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गेहूं 35 रुपए किलो बिक रहा था, जो 1 सितंबर 2025 को 97 रुपए प्रति किलो हो गया।

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