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शराब घोटाले में जुड़ा केजरीवाल के एक और सांसद का नाम, सिसोदिया के PA ने दिया बयान

Raghav Chadha

Raghav Chadha

नई दिल्ली। दिल्ली के शराब घोटाला (Liquor Scam) मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अब आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) का भी नाम आ गया है। चार्जशीट में जाली लेन-देन की साजिश रची गई।

चार्जशीट के मुताबिक मनीष सिसोदिया के तत्कालीन सचिव सी अरविंद ने बताया है कि सिसोदिया के आवास पर हुई एक बैठक में राघव चड्ढा (Raghav Chadha) भी मौजूद थे। इस बैठक में विजय नायर के अलावा पंजाब सरकार के एसीएस वित्त, आबकारी आयुक्त वरुण रूजम, एफसीटी और पंजाब आबकारी के अफसर भी मौजूद थे। इस मामले में पहले ही दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सीएम केजरीवाल का नाम सामने आ चुका है।

क्या है शराब घोटाला मामला?

दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। दिल्ली सरकार ने इस नीति के लागू होने के बाद राजस्व में इजाफे के साथ ही माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था लेकिन हुआ ठीक उल्टा। दिल्ली सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने एलजी वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।

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एलजी ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी। एलजी की सिफारिश के बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। इस केस में मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया था।

22 अगस्त को ईडी ने आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया था। करीब छह महीने की जांच के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को फरवरी महीने में गिरफ्तार कर लिया था। मनीष सिसोदिया तभी से सलाखों के पीछे हैं।

मामले में सिसोदिया जेल में बंद

इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी जेल में बंद हैं। सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। मनीष सिसोदिया से जेल में प्रवर्तन निदेशालय (ई़डी) ने भी पूछताछ की थी। ईडी ने पूछताछ के बाद जेल से ही मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था।

ईडी ने मनीष सिसोदिया को रिमांड पर लेकर भी पूछताछ की थी। मनीष सिसोदिया ने इसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत मांगी थी। लेकिन कोर्ट ने इसे मंजूर नहीं किया।

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