सुल्तानपुर। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi ) को मानहानि के मामले में जमानत मिल गई है। उन्हें 25-25 हजार की सिक्योरिटी और 25 हजार के बेल बॉन्ड पर जमानत मिली है। वे मंगलवार को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के स्थानीय कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट से कहा कि वे इस मामले में निर्देष हैं। बता दें कि उन्हें मानहानि से जुड़े एक मामले में सुल्तानपुर की अदालत ने तलब किया था।
क्या है 2018 का पूरा मामला?
कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi ) को 2018 के एक मालमे में 20 फरवरी को सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने तलब किया है। राहुल ने 2018 में बेंगलुरु में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजिनक टिप्पणी की थी। उस समय बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
विजय मिश्रा ने इस मामले के बारे में बताते हुए कहा कि जब यह घटना हुई, मैं उस समय बीजेपी का जिला उपाध्यक्ष था। राहुल गांधी (Rahul Gandhi ) ने बेंगलुरु में अमित शाह को हत्यारा कहा था।
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जब मैंने उनके इन आरोपों के बारे में सुना तो मुझे बहुत दर्द हुआ क्योंकि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैंने अपने वकील के जरिए शिकायत दर्ज कराई और यह मामला बीते 5 सालों से जारी है।