नई दिल्ली। मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने की। सुप्रीम कोर्ट के जज ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के मामले को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर झारखण्ड सरकार और शिकायतकर्ता से जवाब भी मांग है।
वहीं इस मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा को नोटिस भी भेजा है। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कराया था। 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर गृह मंत्री अमित शाह को हत्यारा कहने का आरोप है।
आज यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया कि शिकायत किसी तीसरे पक्ष की ओर से दायर की गई थी और मानहानि मामले में ऐसा करना स्वीकार्य नहीं है। इसके बाद वकील ने कोर्ट में ही सवाल किया कि अगर आप पीड़ित नहीं है तो आप इस मामले में शिकायत के लिए प्रॉक्सी कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज हुआ था मामला
बीजेपी के कार्यकर्ता ने अमित शाह को हत्यारा कहने वाले राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के बयान पर केस दर्ज किया था। यह केस 2019 में दर्ज किया गया था। जिसे नवीन झा की तरफ से दर्ज किया गया था। लेकिन इस मामले को निरस्त करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने मना कर दिया था।
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बता दें कि 2019 में चुनावी रैली के दौरान चाईबासा में अपने एक सार्वजनिक भाषण के दौरान राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कथित तौर पर शाह के लिए ‘हत्यारा’ शब्द का प्रयोग किया था।