भारतीय रेलवे (Railway) के अंबाला डिवीजन ने एक केटरिंग ठेकेदार पर पानी की बोतल (Water Bottle) की निर्धारित कीमत से ज्यादा वसूलने पर भारी भरकम जुर्माना लगाया है। जानकारी के मुताबिक रेलवे ने ठेकेदार पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ठेकेदार ने पानी की बोतल (Water Bottle) के दाम से 5 रुपये अधिक वसूले थे।
यात्रियों से तय मूल्य से अधिक रकम नहीं ली जा सकती
रेलवे पिछले कुछ समय से लगातार इस प्रयास में है कि स्टेशन पर जरूरत के सामान पर तय मूल्य ही यात्री को देने पड़े। इसके लिए रेलवे की सहायक उपक्रम IRCTC ने अपने सभी वेंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर के लिए एक लिस्ट प्राइस के हिसाब से फिक्स भी कर रखी है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है की कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या वेंडर यात्रियों से तय मूल्य से अधिक रकम नहीं ले सकता है। अगर ऐसा होता है या इसकी शिकायत मिलती है तो इस पर वेंडर का कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जा सकता है। साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है।
5 रुपये ज्यादा वसूलने पर लगा भारी जुर्माना
हाल ही में एक यात्री ने ट्विटर पर पानी की बोतल पर ₹5 ज्यादा वसूलने का वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में ये बताया गया था कि पानी की बोतल पर 5 रुपये ज्यादा चार्ज किया गया। इस मामले में IRCTC ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। अब ठेकेदार पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है।असल में यात्री चंडीगढ़ से शाहजहांपुर के लिए यात्रा कर रहा था। एक वेंडर से उसने पानी की बोतल खरीदी जिस पर वेंडर ने उससे 20 रुपए मांगे जबकि पानी की बोतल पर 15 रुपए एमआरपी लिखी हुई थी। इसके बाद यात्री ने इस मामले की शिकायत रेलवे से कर दी। अब IRCTC ने कॉन्ट्रेटर और वेंडर दोनो पर कार्रवाई की है।
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IRCTC कर रही है मामले की जांच
IRCTC के इस मामले में गंभीर चूक के लिए लाइसेंसधारी मैसर्स चंद्रमौली मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। वहीं, डीआरएम अंबाला मनदीप सिंह भाटिया ने बताया की कॉन्ट्रैक्टर पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है, साथ ही उसे कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। IRCTC अब इस पूरा मामले पर जांच कर रही है। आखिर इस तरह की लापरवाही, अवैध वसूली क्या पहले भी यात्रियों से की गई है या ये पहला मामला है।