नई दिल्ली| उच्च न्यायालय ने गुरुवार को रेल मंत्रालय से बिहार, असम, यूपी व अन्य राज्यों में रह रहे दिल्ली विश्वविद्यालय के दिव्यांग छात्रों के लिए यात्रा का समुचित प्रबंध करने के बारे में विचार करने को कहा है ताकि वे परीक्षा में शामिल हो सके। इसके साथ न्यायालय ने मंत्रालय को परीक्षा शुरू होने से 5 दिन पहले छात्रों के लिए छूट के साथ कंफर्म आरक्षित टिकट का प्रबंधन करने की संभावना तलाशने को कहा है।
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दिल्ली विश्वविद्यालय ओपन बुक परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले छात्रों के लिए अब 14 सितंबर से नियमित परीक्षा शुरू करने जा रही है। इससे पहले, डीयू ने आनलाइन ओपन बुक परीक्षा किया था।
लेकिन इसमें बड़े पैमाने पर छात्रों ने भाग नहीं लिया। जस्टिस हीमा कोहली और एस. प्रसाद की पीठ ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय और सामाजिक न्याय मंत्रालय को संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय से बिहार,छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में दिव्यांग छात्रों के लिए यात्रा प्रबंध करने के बारे में आग्रह करने का निर्देश दिया है।
डीयू ने उच्च न्यायालय को बताया कि ओपन बुक परीक्षा का परिणाम अक्तूबर के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। पिछली सुनवाई पर उच्च न्यायालय ने डीयू से जल्द से जल्द परिणाम घोषित के बारे में समुचित कदम उठाने का आदेश दिया था।
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साथ ही डीयू ने पीठ को बताया कि छात्रों को परीक्षा हॉल में छात्रों को लैपटॉप, मोबाइबल और टेबलेट ले जाने की अनुमति होगी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा है कि छात्र चाहे तो परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर या महामारी के मद्देनजर यात्रा करने में असमर्थ होने पर आनलाइन भी परीक्षा में शामिल हो सकता है।
उच्च न्यायालय को डीयू ने बताया कि छात्रों को प्रिंटेड प्रश्न पत्र नहीं दिया जाएगा। डीयू ने कहा है कि छात्रों को ई-मेल और व्हाट्सएप पर प्रश्नपत्र भेजे जाएंगे। इसलिए ही मोबाइल, लैपटॉप और टेबलेट ले जाने की अनुमति दी गई है।