राजस्थान। राजस्थान में कोरोना महामारी को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कोरोना वायरस के कम होते मामलों को लेकर राजस्थान सरकार ने कई नियमों में छूट दी गई है, तो कई मामलों में सख्ती दिखाई है। राजस्थान में नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। बता दें कि, राजस्थान में पहले से ही रात्रि कर्फ्यू था, इसे फिर से बढ़ाने की घोषणा हुई है।
वहीं, राजस्थान में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन के अनुसार, धार्मिक स्थल में 200 लोगों की उपस्थिति में परमीशन दे दी गई है। सिर्फ उन्हीं लोगों को अनुमति होंगी जिन्होंने कम से कम वैक्सीन की एक डोज़ ली होगी। ये अनुमति सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक रहेगी। मास्क भी लगाना होगा।
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बाज़ारों और मेलों में कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। राज्य की सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रात बजे तक ही खुले रहने की अनुमति होगी।
पेट्रोल-डीज़ल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम और गैस से संबंधित प्रतिष्ठान समयानुसार संचालित किये जाएंगे। ये सभी नियम अगले आदेश तक लागू रहेंगे।