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अयोध्या भदरसा गैंगरेप केस: दोषी राजू खान को 20 साल की जेल, भरना होगा इतना जुर्माना

Raju Khan has been sentenced to 20 years in prison in the Ayodhya gang-rape case.

Raju Khan has been sentenced to 20 years in prison in the Ayodhya gang-rape case.

अयोध्या गैंगरेप (Ayodhya Gang-Rape) मामले में कोर्ट ने राजू खान को बीस साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया है। पूराकलंदर थाना क्षेत्र की रहने वाली किशोरी से जबरन गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी सपा नेता मोईद खान को दोष मुक्त कर दिया था। वहीं आज दूसरे आरोपी राजू खान को सजा सुनाई है। 30 जुलाई 2024 को पुलिस ने मोईद खान और राजू खान को गिरफ्तार किया था। मामला संवेदनशील होने से राजनीतिक बवाल मचा गया था।

अयोध्या के चर्चित भदरसा गैंगरेप (Ayodhya Gang-Rape) मामले में पॉक्सो प्रथम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बीते दिन सपा नेता मोईद खान को बरी कर दिया था। वहीं आज नौकर राजू खान को 20 साल की सजा, ₹50, 000 का जुर्माना लगाया है। पीड़िता के परिजनों ने 29 जुलाई 2024 को मुकदमा दर्ज कराया था। 30 जुलाई 2024 को पुलिस ने मोईद खान और राजू खान को गिरफ्तार किया था। मामला संवेदनशील होने से राजनीतिक बवाल मचा गया था। योगी सरकार ने मोईद खान की बेकरी सील की, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया। पॉक्सो एक्ट, गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग की धाराओं में केस दर्ज हुआ था। मोईद खान सपा सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी माने जाते थे।

पीड़िता के परिजनों ने थाना पूराकलंदर में मामला दर्ज कराया था। कोर्ट में चली सुनवाई के बाद दोनों का डीएनए टेस्ट हुआ था। मोईद खान व राजू खान का डीएनए टेस्ट डीएनए टेस्ट कराया गया था। मोईद खान का डीएनए टेस् नेगेटिव पाया गया था। नौकर राजू खान का डीएनए टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था।

क्या है मामला?

अधिवक्ता सईद खान ने जानकारी देते हुए कहा कि पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक नाबालिग के साथ गैंगरेप (Gang-Rape) किया गया था। किशोरी के परिजनों ने 29 जुलाई 2024 को मोईद खान और राजू खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। परिजनों का आरोप था कि बेटी खेत में काम कर रही थी इस दौरान राजू उसे पकड़ कर बेकरी में ले गया और वहां मोईद खान ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जांचकर्ताओं ने दोनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट ने आज इस मामले में दोषी राजू खान को सजा सुनाई है।

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