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दुष्कर्म के आरोपी को 14 साल का कारावास

Imprisonment

Imprisonment

एटा। अपहरण और दुष्कर्म (Rape) मामले के आरोपी को न्यायालय ने एक आरोपी को 14 साल का कठोर कारावास (Imprisonment) और 80 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। यह आरोपी न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा से पिछले दिनों फरार हुआ था, फिर आत्मसमर्पण कर दिया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए 4 अगस्त 22 को दीपू उर्फ कुलदीप पुत्र जय सिंह निवासी टपुआ थाना अलीगंज जिला एटा संबंधित मुकदमा धारा 363, 366, 376 भादवि व 4 पोक्सो एक्ट थाना जैथरा को दोषी पाते हुए।

न्यायालय स्पे० एक्सक्लूसिव पोक्सो कोर्ट एटा द्वारा आरोपों को 14 वर्ष कठोर कारावास एवं 80 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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