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दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा

Imprisonment

Imprisonment

मिर्जापुर। जिले की एक अदालत ने सात साल की बालिका के साथ दुष्कर्म (Rape) के मामले में आरोपी को 20 वर्ष की कैद (Imprisonment) और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के अहरौरा क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली सात साल की बालिका के साथ जसवा गांव निवासी सुनील कुमार सोनकर द्वारा दुष्कर्म किया गया। पीड़िता के पिता ने घटना की रिपोर्ट एक जून 2023 को अहरौरा थाने में दर्ज करायी।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने इस मामले में सात दिन में चार्जशीट दाखिल कर दी।

अपर जिला जज पास्को एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी ने मात्र 22 दिन में ही सुनवाई पूरी कर ली। न्यायाधीश ने बचाव पक्ष की दलीलें अस्वीकार करते हुए प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर बीते शनिवार को आरोपी सुनील सोनकर पर दोषी करार दिया।

न्यायाधीश श्री त्रिपाठी ने भरी अदालत में आरोपी सुनील कुमार को 20 वर्ष की सजा सुनाने के साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। आरोपी को जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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